Dussehra Rally : शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर तकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक स्थगित, बीएमसी ने दी सफाई


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मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत का मामला  बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ठाकरे गुट ने परंपरागत रूप से इसी पार्क में रैली की इजाजत देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, वहीं शिंदे गुट इसका विरोध करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी। इस बीच, बीएमसी ने दोनों गुटों को रैली की इजाजत नहीं देने को लेकर सफाई दी है।

शिंदे गुट ने गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी जाए। आज सुबह मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद ठाकरे गुट ने याचिका में कुछ संशोधन के लिए वक्त मांगा, इस पर हाईकोर्ट ने दोपहर 2.30 बजे सुनवाई तय की थी, लेकिन इसे बाद उद्धव ठाकरे गुट के वकील के अनुरोध के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। 
 

दादर से विधायक सर्वंकर अब शिंदे गुट में हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट मामले में फैसला न दें, क्योंकि इसका ‘असल शिवसेना‘ के कानूनी विवाद पर असर पड़ेगा। यह विवाद चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर्वंकर ने कहा कि शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक व गलत तथ्यों पर आधारित है। उधर, ठाकरे गुट की ओर से पार्टी के सचिव अनिल देसाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस गुट को रैली की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने असली शिवसेना बताते हुए ठाकरे गुट को 5 अक्तूबर को परंपरागत रैली शिवाजी पार्क में ही करने की इजाजत देने की मांग की है। 

सर्वंकर ने कहा कि 30 अगस्त को उन्होंने भी बीएमसी में आवेदन भी दायर कर मध्य मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में शिवसेना की सालाना दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है। उधर, देसाई का कहना है कि वे इसलिए हाईकोर्ट आए हैं, क्योंकि बीएमसी ने 22 अगस्त की उनकी अर्जी पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। 

दोनों गुटों को इजाजत नहीं: बीएमसी
उधर, बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए शिवसेना के दोनों गुटों को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। यह फैसला मुंबई पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था का मु्द्दा उठाने के आधार पर इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी ने दोनों गुटों को पत्र भेजकर अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दे दी है। वहीं, पिछले हफ्ते शिंदे गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में रैली करने की अनुमति दी जा चुकी है। 

विस्तार

मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत का मामला  बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ठाकरे गुट ने परंपरागत रूप से इसी पार्क में रैली की इजाजत देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, वहीं शिंदे गुट इसका विरोध करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी। इस बीच, बीएमसी ने दोनों गुटों को रैली की इजाजत नहीं देने को लेकर सफाई दी है।

शिंदे गुट ने गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी जाए। आज सुबह मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद ठाकरे गुट ने याचिका में कुछ संशोधन के लिए वक्त मांगा, इस पर हाईकोर्ट ने दोपहर 2.30 बजे सुनवाई तय की थी, लेकिन इसे बाद उद्धव ठाकरे गुट के वकील के अनुरोध के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। 

 

दादर से विधायक सर्वंकर अब शिंदे गुट में हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट मामले में फैसला न दें, क्योंकि इसका ‘असल शिवसेना‘ के कानूनी विवाद पर असर पड़ेगा। यह विवाद चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर्वंकर ने कहा कि शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक व गलत तथ्यों पर आधारित है। उधर, ठाकरे गुट की ओर से पार्टी के सचिव अनिल देसाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस गुट को रैली की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने असली शिवसेना बताते हुए ठाकरे गुट को 5 अक्तूबर को परंपरागत रैली शिवाजी पार्क में ही करने की इजाजत देने की मांग की है। 

सर्वंकर ने कहा कि 30 अगस्त को उन्होंने भी बीएमसी में आवेदन भी दायर कर मध्य मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में शिवसेना की सालाना दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है। उधर, देसाई का कहना है कि वे इसलिए हाईकोर्ट आए हैं, क्योंकि बीएमसी ने 22 अगस्त की उनकी अर्जी पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। 

दोनों गुटों को इजाजत नहीं: बीएमसी

उधर, बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए शिवसेना के दोनों गुटों को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। यह फैसला मुंबई पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था का मु्द्दा उठाने के आधार पर इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी ने दोनों गुटों को पत्र भेजकर अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दे दी है। वहीं, पिछले हफ्ते शिंदे गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में रैली करने की अनुमति दी जा चुकी है। 





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