राजीव गांधी की हत्या का मामला: उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को जमानत, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 09 Mar 2022 04:03 PM IST

सार

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल ए जी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में ए जी पेरारिवलन पिछले 32 साल से जेल में सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। 
 

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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में बुधवार को बड़ी खबर सामने आई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पूर्व पीएम की हत्या की साजिश में शामिल ए जी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।  हालांकि, कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया। 

ए जी पेरारीवलन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके आचरण, उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, हमारा विचार है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इस दौरान कोर्ट ने यह भी संज्ञान में लिया कि राज्यपाल को जेल से रिहा करने की अपनी याचिका पर फैसला करना बाकी है। गौरतलब है कि  पेरारीवलन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह 32 साल से जेल में बंद है।

एजी पेरारिवलन राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे चार दोषियों में से एक है। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन के अलावा संतन, मुरुगन और नलिनी दोषी हैं। मुरुगन नलिनी का पति है। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। 

विस्तार

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में बुधवार को बड़ी खबर सामने आई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पूर्व पीएम की हत्या की साजिश में शामिल ए जी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।  हालांकि, कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया। 

ए जी पेरारीवलन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके आचरण, उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, हमारा विचार है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इस दौरान कोर्ट ने यह भी संज्ञान में लिया कि राज्यपाल को जेल से रिहा करने की अपनी याचिका पर फैसला करना बाकी है। गौरतलब है कि  पेरारीवलन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह 32 साल से जेल में बंद है।

एजी पेरारिवलन राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे चार दोषियों में से एक है। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन के अलावा संतन, मुरुगन और नलिनी दोषी हैं। मुरुगन नलिनी का पति है। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। 



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