नई दिल्ली. एक और को-ऑपरेटिव बैंक को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. साथ ही इस बैंक को दिए निर्देश में कहा है कि वो अपने अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपये तक वापस भी करे.
बैंक डूबने पर 5 लाख रुपये तक सुरक्षित
बता दें कि DICGC इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है. इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है. डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है, जो बैंक जमा पर 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर देती है
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FIRST PUBLISHED : September 22, 2022, 19:36 IST