आज की बड़ी खबरें: पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं होगी सुनवाई, पढ़ें देश-दुनिया की खास खबरें


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर चर्चा करेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इसी के साथ टीआरएस के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर…

पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि वह बुधवार दोपहर 12 बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पढ़ें पूरी खबर…

राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और पूर्व सैन्य अधिकारी समेत अन्य याचिकाओं पर होगी सुनवाई। पढ़ें पूरी खबर…

टीआरएस के 21वें स्थापना दिवस को आज संबोधित करेंगे सीएम केसीआर

टीआरएस के 21वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजने की उम्मीद है। सत्ताधारी दल तेलंगाना में 2014 में सत्ता में आने के बाद से लगातार तीसरे कार्यकाल की भी उम्मीद कर रहा है। स्थापना दिवस समारोह में राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का रोडमैप बताए जाने की संभावना है।  राव बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

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दिल्ली एम्स की नर्सिंग यूनियन आज अदालत में रखेगी अपना पक्ष

हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स में नर्सों ने मंगलवार देर रात हड़ताल खत्म कर दी। दिल्ली एम्स की ओर से मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई में एम्स की ओर से हड़ताल को पूरी तरह से गैरकानूनी और मरीजों के हित में उचित नहीं बताया था।इसके बाद कोर्ट ने नर्सिंग यूनियन को बुधवार सुबह हाजिर होने और अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। पढ़ें पूरी खबर…



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