1998 रोड रेज मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू संबंधी याचिका सुरक्षित रखी


नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू  ( Navjot Singh Sidhu) के खिलाफ 1998 के रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. इस घटना में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई थी. पीड़ित के परिवार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सिद्धू को गंभीर अपराध के लिए सजा देने की मांग की थी. परिवार ने कहा कि यह मारपीट या धक्‍का-मुक्‍की का मामला नहीं है, जबकि इसे गैर इरादतन हत्या या यहां तक ​​कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए समझा जाना चाहिए.

इधर, 22 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने शीर्ष अदालत से कहा था कि ‘ऐसा कोई निर्णायक  सबूत नहीं है जिससे पता चलता हो कि एक मुक्का मारने से 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई.’ सिद्धू ने कहा कि परिवार इस पुराने मामले को फिर से खोलने का ‘दुर्भावनापूर्ण प्रयास’ कर रहा है. सिद्धू के अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है ‘कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि आरोपी की चोट के परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हुई, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मौत प्रतिवादी द्वारा एक ही झटके के कारण हुई थी (यहां तक ​​​​कि यह मानते हुए कि घटना हुई थी), इस माननीय अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला कि यह धारा 323 आईपीसी के तहत आएगा.’

इस मामले की शुरुआत में सिद्धू पर हत्या का मुकदमा चलाया गया था लेकिन निचली अदालत ने सितंबर 1999 में उन्हें बरी कर दिया था. इसके बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस फैसले को उलट दिया था और उन्हें ‘गैर इरादतन हत्या’ का दोषी ठहराया था, जिससे सिद्धू को तीन साल की जेल की सजा हुई थी. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई, 2018 को अपने आदेश में उन्हें ₹1,000 के जुर्माने से मुक्त कर दिया. इधर,

हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में, सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट आम आदमी पार्टी (आप) की जीवनज्योत कौर से हार गए थे. कांग्रेस को सभी पांच राज्यों – पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा हार के बाद पांच राज्यों में पार्टी के प्रमुखों को बर्खास्त करने के बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था. सोनिया गांधी को संबोधित अपने पत्र की एक प्रति के साथ उन्होंने ट्विटर पर लिखा था ‘कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के अनुसार मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है.’

Tags: Navjot singh sidhu, Supreme Court



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