नई दिल्ली. अगर आप भी होम लोन (Home Loan) लेने की सोच रहे हैं तो ज्यादा फायदा उठाने के लिए सिर्फ दो दिन का समय है. 31 मार्च के बाद आपको होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट खत्म हो जाएगी.
दरअसल, सरकार ने साल 2019 के बजट में आयकर कानून में नया सेक्शन जोड़ा था. इसके तहत होम लोन लेने वाले ग्राहकों को किफायती मकान खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान था. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80EEA जोड़ा था, जिसके तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाती है.
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आयकर की धारा 24बी के अतिरिक्त है यह छूट
आयकर कानून के तहत होम लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को धारा 24बी के तहत लोन के ब्याज भुगतान पर सालाना 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट दी जाती है. लेकिन, सेक्शन 80EEA इसमें और 1.5 लाख की छूट का फायदा दिलाता है. इसका मतलब है कि 31 मार्च, 2022 तक होम लोन लेने वालों को ब्याज पर कुल 3.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिल जाएगी.
कल तक कराया लोन तो कुल 5 लाख का फायदा
इन दोनों टैक्स छूट के अलावा होम लोन के मूलधन पर भी टैक्स छूट दी जाती है. आयकर की धारा 80सी के तहत हर साल होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. यानी अप्रैल से पहले होम लोन लेने वालों को कुल 5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिल जाएगी. सरकार ने 2022 के बजट में 1.5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है.
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छूट के लिए ये शर्त पूरी करना जरूरी
सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट पाने के लिए मकान खरीदार को कई शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी. सबसे पहले तो मकान की कीमत 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि यह किफायती मकान की श्रेणी में रहे. इसका लाभ पहली बार मकान खरीदने वालों को ही मिलेगा. हालांकि, एनआरआई भी अगर पहली बार देश में मकान खरीद रहा है और अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे भी 1.5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी.
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