Post Office के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बचत योजना के नियम


Post Office New Rule: अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई बचत खाता है तो यह खबर आपके लिए है. पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं से जुड़े नियम बदल गए हैं. नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. नए नियमों के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस ( Post Office) से सेव‍िंग पर म‍िलने वाला ब्‍याज अब नकद नहीं मिलेगा. यह ब्याज खाताधारक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.

पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, ‘1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme- MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS), पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (Post Office Term Deposit) पर ब्याज का भुगतान कैश में नहीं किया जाएगा. अब से ब्याज का भुगतान खाताधारक के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में किया जाएगा.

पोस्ट ऑफिस ने कहा है कि अगर किसी खाताधारक ने अपने बैंक अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम या टर्म डिपॉजिट के साथ लिंक नहीं किया है तो ब्याज का भुगतान उसके बैंक खाते या फिर उसके पोस्ट ऑफिस बचत खाते (post office savings account) में ट्रांसफर किया जाएगा.

सर्कुलर के मुताबिक, यह भी देखा गया है कि कई टर्म खाताधारक टर्म डिपॉजिट खातों के वार्षिक ब्याज भुगतान के बारे में नहीं जानते हैं. उनके ब्याज के पैसे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में रह जाते हैं.

क्या कहता है पोस्ट ऑफिस
पोस्ट ऑफिस का कहना है कि पोस्ट ऑफिस बैंक का कामकाज सही ढंग से होने के साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस बचत खाते या बैंक अकाउंट से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपॉजिट खातों को जोड़ना जरूरी है. इसलिए जरूरी है कि अगर डाकघर के क‍िसी ग्राहक ने अपनी बचत योजना को बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाते से ल‍िंक नहीं किया है तो 31 मार्च ल‍िंक करा लें.

लिंक कराने के लिए करें यह काम
पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मासिक आय योजना और टर्म डिपॉजिट खातों को बचत खाते से जोड़ने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाकर एसबी-83 फॉर्म (ऑटोमेटिक ट्रांसफर) भरना होगा. ब्याज के पैसे के ट्रांसफर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा करना होगा. अपनी पासबुक के साथ एसबी फॉर्म और डाकघर बचत खाता पासबुक को वैरिफिकेशन के लिए डाकघर में जाना होगा.

सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम या टर्म डिपॉजिट स्कीम को बैंक खाते से जोड़ने के लिए आपको ईसीएस-1 फॉर्म भरना होगा. इसके साथ कैंसिल्ड चेक या जिस बैंक में खाता है, उसके पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी देनी होगी.

Tags: Post Office, Senior citizen savings scheme, Small Savings Schemes

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