नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने गुरुवार को कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है।
सरकार का निर्णय पोल पैनल द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है।
लोकसभा चुनावों के लिए, संशोधित व्यय सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 90 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 रुपये है।
पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी।
विधानसभा चुनावों के लिए, उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपये से 40 लाख रुपये है। छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपये के बजाय अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।
नई व्यय सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी, चुनाव आयोग ने कहा।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब बढ़े हुए चुनावी खर्च पर जा सकते हैं।
पांच राज्यों में चुनाव होने हैं और आयोग के अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है।
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