पैन और आधार कार्ड कल तक करा लें लिंक, वरना भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना


नई दिल्ली . 31 मार्च 2022 यानी कल पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख है। अगर कल तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आगे आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं अगर आप इस काम में और तीन महीने की देरी करेंगे तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 29 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर पैन और आधार कार्ड को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक यह जुर्माना 500 रुपए रहेगा. यदि इस समय सीमा तक भी आप आधार-पैन लिंक नहीं करा पाते तो 30 जून के बाद यह जुर्माना बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा.

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कब लाया गया जुर्माने का नियम

दरअसल, तय समय सीमा के बाद जुर्माना लगाने का यह नियम वित्त अधिनियम 2021 में संशोधन के रूप में पेश किया गया था. इसे आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 234एच को लगाने के लिए पेश किया गया था. पहले, दो दस्तावेजों को तय तारीख तक लिंक नहीं करने के संबंध में जुर्माने से जुड़ा कोई नियम नहीं था.

जुर्माने के अलावा हो सकती है ये परेशानी

तय तारीख तक अगर कोई व्यक्ति पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो जुर्माना तो लगेगा ही साथी ही उसका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में वह व्यक्ति ऐसी किसी जगह पर वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएगा जहां पैन की ज़रुरत होगी. मसलन म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार व फिक्स्ड डिपॉजिट आदि. कई वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉकब्रोकर अपने ग्राहकों को ईमेल भेजकर पैन से आधार लिंक करने का रिमाइंडर भेज रहे हैं.

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कैसे करें पैन को आधार से लिंक

सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद आधार लिंक वाले सेक्शन पर क्लिक करें.

अब आप अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें.

इसके बाद ‘लिंक आधार’ के विकल्प को चुनें.

एक बार यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

इसके अलावा आप एसएमएस के ज़रिए या फिर अपने नज़दीकी  पैन सेवा केंद्र पर जाकर भी अपना आधार कार्ड व पैन लिंक करवा सकते हैं.

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