नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा रकम पर टैक्स कटौती को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसका सबसे ज्यादा असर निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिन्हें मोटा वेतन मिलता है.
EPFO के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिनके पीएफ खाते में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का अंशदान होता है, उन्हें टीडीएस देना पड़ेगा. इसके लिए नियम यह है कि जिन कर्मचारियों ने अपने पैन को पीएफ खाते के साथ लिंक कराया है, उनकी टीडीएस कटौती 10 फीसदी की दर से की जाएगी. वहीं, जिन कर्मचारियों ने अब तक पीएफ खाते से पैन को लिंक नहीं कराया है, उन्हें 10 फीसदी की दर से टीडीएस देना पड़ेगा.
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गाइडलाइन की खास बात
EPFO ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिनका सालाना अंशदान 2.5 लाख (सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये) से ज्यादा है और खाता फाइनल सेटलमेंट या ट्रांसफर की स्थिति में नहीं है तो जिस दिन ब्याज आएगा उसी दिन खाते से टीडीएस भी काट लिया जाएगा. EPFO ट्रस्ट ने जून में खाते में ब्याज डालने की बात कही है.
संगठन ने कहा कि जिन खातों का फाइनल सेटलमेंट किया जाना है अथवा रियायत संस्थानों से ईपीएफओ में ट्रांसफर किया जाना है, उन खातों से पैसे ट्रांसफर के समय ही टीडीएस काटा जाएगा. इस कटौती के समय पीएफ खाता और पैन लिंक रहा तो दोगुना टैक्स देना पड़ेगा. एनआरआई के मामले में टीडीएस की दर 30 फीसदी हो जाएगी.
खाताधारक की मौत हो गई तो…
EPFO ने साफ किया है कि अगर किसी खाताधारक की मौत हो जाती है तो भी उसके खाते में ब्याज डालते समय टीडीएस कटौती की जाएगी. इसका कारण यह है कि पीएफ खाता जीवित व्यक्ति का होता है और उसमें किए गए अंशदान के आधार पर टैक्स लगता है जो खाताधारक के जीवित रहते ही जमा किया गया है. लिहाजा उसके नहीं रहने पर भी खाते से टीडीएस कटौती की जाएगी.
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पीएफ खाते से पैन को कैसे लिंक कराएं
-EPFO UAN मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.
-मेन मेन्यू में जाकर मैनेज केवाईसी पर क्लिक करें.
-नया पेज एड केवाईसी खुलेगा जहां डॉक्यूमेंट टाइप की लिस्ट दिखेगी.
-यहां डॉक्यूमेंट में पैन सेलेक्ट करें और पैन नंबर व नाम डालकर सेव कर दें. आपका खाता पैन के साथ लिंक हो जाएगा.
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