मुश्किल में कंगना: बठिंडा जिला अदालत में पेश होने का आदेश, महिला किसान महिंदर कौर के खिलाफ किया था ट्वीट


संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 24 Feb 2022 07:52 AM IST

सार

बठिंडा की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रणौत को समन जारी कर दिया है। अदालत ने कंगना को 19 अप्रैल 2022 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 

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मानहानि मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत को 19 अप्रैल को बठिंडा जिला अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने अपने ट्वीट से बुजुर्ग महिला किसान को 100-100 रुपये लेकर धरने में शामिल होने वाली बात कही थी। जिसके खिलाफ महिला किसान महिंदर कौर ने अदालत में केस दायर कर दिया था।

जिले के गांव बहादुरगढ जंडिया की रहने वालीं 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर ने जिला अदालत में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस किया है। इस केस में जिला अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। बुजुर्ग महिला किसान के वकील रघुवीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि इस मामले में चार जनवरी 2021 को कोर्ट में केस दायर किया था। जिसकी करीब 13 महीने सुनवाई चली। 

अब कोर्ट ने कंगना को समन जारी कर दिया है। अदालत ने कंगना को 19 अप्रैल 2022 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को बिलिकस बानो समझ लिया था, जो शाहीन बाग में एंटी सीएए प्रदर्शन का चेहरा रहीं। महिंदर कौर ने कहा कि कंगना ने उनकी तुलना किसी दूसरी महिला से की।

उन्होंने कहा कि कंगना के ट्वीट से उन्हें मानिसक परेशानी हुई। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, ग्रामीणों और आम लोगों के बीच उनकी छवि को ठेस पहुंची है। इस घटना के बाद पंजाब भर में कंगना का विरोध शुरू हो गया था। इससे पहले कंगना को किसानों ने श्री कीरतपुर साहिब में घेर लिया था। जहां उनकी इसी टिप्पणी का विरोध जताया गया। किसानों ने कंगना से माफी मांगने की बात कही थी। कंगना ने वहां कहा था कि उन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के लिए यह बात कही थी। हालांकि कंगना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कंगना उस वक्त हिमाचल से पंजाब के रास्ते चंडीगढ़ आ रहीं थी।

विस्तार

मानहानि मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत को 19 अप्रैल को बठिंडा जिला अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने अपने ट्वीट से बुजुर्ग महिला किसान को 100-100 रुपये लेकर धरने में शामिल होने वाली बात कही थी। जिसके खिलाफ महिला किसान महिंदर कौर ने अदालत में केस दायर कर दिया था।

जिले के गांव बहादुरगढ जंडिया की रहने वालीं 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर ने जिला अदालत में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस किया है। इस केस में जिला अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। बुजुर्ग महिला किसान के वकील रघुवीर सिंह बहनीवाल ने बताया कि इस मामले में चार जनवरी 2021 को कोर्ट में केस दायर किया था। जिसकी करीब 13 महीने सुनवाई चली। 

अब कोर्ट ने कंगना को समन जारी कर दिया है। अदालत ने कंगना को 19 अप्रैल 2022 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को बिलिकस बानो समझ लिया था, जो शाहीन बाग में एंटी सीएए प्रदर्शन का चेहरा रहीं। महिंदर कौर ने कहा कि कंगना ने उनकी तुलना किसी दूसरी महिला से की।

उन्होंने कहा कि कंगना के ट्वीट से उन्हें मानिसक परेशानी हुई। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, ग्रामीणों और आम लोगों के बीच उनकी छवि को ठेस पहुंची है। इस घटना के बाद पंजाब भर में कंगना का विरोध शुरू हो गया था। इससे पहले कंगना को किसानों ने श्री कीरतपुर साहिब में घेर लिया था। जहां उनकी इसी टिप्पणी का विरोध जताया गया। किसानों ने कंगना से माफी मांगने की बात कही थी। कंगना ने वहां कहा था कि उन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के लिए यह बात कही थी। हालांकि कंगना ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कंगना उस वक्त हिमाचल से पंजाब के रास्ते चंडीगढ़ आ रहीं थी।



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