10 लाख रुपये तक सालाना कमाई पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स, ऐसे करें पूरी प्लानिंग


नई दिल्ली. नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो चुका है. अंतिम समय तक इंतजार करने की बजाय आपके लिए बेहतर होगा कि अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दें. इससे न सिर्फ आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलेगी बल्कि इसके लिए अंतिम समय में किए जाने वाले इकट्ठा निवेश से पड़ने वाले आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी. खासकर नौकरीपेशा लोगों के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है.

बेहतर प्लानिंग के जरिए नौकरीपेशा लोग सालाना 10 लाख रुपये तक की कमाई पर पूरा इनकम टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स के कई नियमों में टैक्स डिडक्शन की सुविधा है. इनमें धारा 80 सी नौकरीपेशा लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है. इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी(1बी), होम लोन या एजुकेशन लोन और बीमा पॉलिसी टैक्स बचाने में मददगार है. आइए आपको बताते हैं कि टैक्स बचाने के लिए आपको किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए.

स्टैंडर्ड डिडक्शन

इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. तो सबसे पहले 10 लाख रुपये में से 5 लाख को घटा दें तो अब आपकी टैक्स देनदारी सिर्फ 5 लाख रुपये पर ही बनेगी. इसके अलावा नौकरीपेशा या पेंशनधारकों को सालाना 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलती है. यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्स लायक आपकी आमदनी 4.5 लाख रुपये रह गई.

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80सी का उठाएं फायदा

आयकर की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद बचे 4.5 लाख रुपये में से 1.5 लाख रुपये घटाने पर आपकी टैक्स देनदारी 3 लाख रुपये पर आ जाएगी. 80सी के तहत जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम, दो बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन के प्रिंसिपल सहित कई चीजें आती हैं.

एनपीएस डिडक्शन

सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश कर अतिरिक्त 50,000 रुपये सालाना डिडक्शन का फायदा आप ले सकते हैं. यानी अब आपकी आय 2.5 लाख रुपये रह जाएगी.

होम लोन पर छूट

अगर आपने लोन पर घर ले रखा है तो टैक्स बचाने में यह सबसे ज्यादा मददगार है. होम लोन के ब्याज पर  2 लाख रुपये सालाना तक की टैक्स छूट मिलती है. इसका फायदा उठाने पर अब आपकी टैक्स देनदारी इनकम घटकर 50,000 रुपये हो जाएगी.

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स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 75,000 रुपये सालाना टैक्स छूट लिया जा सकता है. अगर आपने अपना और  अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा करवाया है तो सालाना 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलता है. जबकि बुजुर्ग माता-पिता का भी स्वास्थ्य बीमा अगर आपने करवाया है तो अतिरिक्त 50,000 रुपये छूट का  फायदा उठा सकते हैं. यानी इसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी टैक्स देनदारी जीरो हो जाएगी.

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