IT Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को भेजे 1.67 लाख करोड़ रुपये, नहीं आने पर यहां करें शिकायत


नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष (2021-22) में 7 फरवरी तक 1.87 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.67 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि रिफंड की है. यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2021 से 7 फरवरी 2021 के बीच हुए रिफंड का है. इनमें से 28,704.38 करोड़ रुपये के 1.48 करोड़ रिफंड आकलन वर्ष 2021-22 (मार्च, 2022 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष) के लिए हैं. इसमें से पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड 59,949 करोड़ रुपये था, जबकि कॉरपोरेट्स का टैक्स रिफंड 1,07,099 करोड़ रुपये था.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कहा, ”सीबीडीटी ने 1 अप्रैल, 2021 से 7 फरवरी, 2022 के दौरान 1.87 करोड़ करदाताओं को 1,67,048 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. इसमें से 1.85 करोड़ व्यक्तिगत आयकरदाताओं को 59,949 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है. वहीं 2.28 लाख मामलों में 1,07,099 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर का रिफंड किया गया है.”

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गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2.38 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2.62 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया था. यह वित्त वर्ष 2019-20 में जारी 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड से 43.2 फीसदी ज्यादा था.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट से चेक करें रिफंड स्टेटस-
>> सबसे पहले वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
>> यूजर आईडी और पासवर्ड डालें.
>> लॉग इन के बाद आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा.
>> अब आप इनकम टैक्स रिटर्न्स को सलेक्ट करें
>> इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करें.
>> अब आपके आईटीआर की डिटेल्स दिख जाएगी.

घर बैठे कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शिकायत
कोई गड़बड़ी नहीं होने के बाद भी रिफंड नहीं आया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत की जा सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जारी किया है. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं.

Tags: Income tax, Income tax department

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