PAN-Aadhar Link: पैन-आधार लिंक करने के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी, जुर्माने के साथ होंगे कई सारे नुकसान


PAN-Aadhar Link: क्या आपने अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करा लिया है. अगर नहीं तो एक्टिव हो जाइए और इस काम को फटाफट निपटा लीजिए. आपके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं. लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. इसके बाद आपको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही, आधार और पैन लिंक न कराने पर कई और दूसरे नुकसान भी हैं.

अगर आप अपने पैन को आधार से 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको दोगुना यानी 1000 रुपये देने पड़ेंगे. आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की लास्ट डेट मार्च 2022 में ही खत्म हो गई थी.

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दोगुना जुर्माना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक कराने का समय दिया था. इसके बाद 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया और लिंक कराने की लास्ट डेट एक अप्रैल से 30 जून 2022 तक कर दी गई. अब आपके पास एक और मौका रहेगा और यह समय है 31 मार्च 2023 तक रहेगा. हालांकि, 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. लेट फीस का भुगतान करने के बाद आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.

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नुकसान ही नुकसान

जुर्माने के साथ-साथ पैन आधार लिंक न करने के कई नुकसान है. आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है. इसके अलावा, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे. बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी. इसके अलावा, अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है. लिहाजा इस तरह के कई सारे नुकसान से बचने के लिए आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से 30 जून के पहले तक फटाफट लिंक करा लें.

Tags: Aadhaar, Aadhaar pan linking deadline, PAN-Aadhaar linking

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