रिजर्व बैंक की सख्ती, आपकी अनुमति बिना बैंक नहीं जारी कर सकते क्रेडिट कार्ड, चार्जेज भी पारदर्शी


नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है. दरअसल, बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय कस्टमर्स को बेहद लुभावने तरीके से उसकी खूबियां बताते हैं, जबकि कार्ड से भुगतान पर लगने वाले ब्याज और अन्य चार्जेज की जानकारी नहीं दी जाती है. लेकिन अब रिजर्व बैंक ने कस्टमर्स के हितों को और मजबूत करते हुए कार्ड संबंधी प्रत्येक चार्ज को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यह गाइडलाइन 1 जुलाई, 2022 से लागू होगी.

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, कस्टमर की मंजूरी के बिना बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं. साथ ही, कस्टमर से पूछे बिना उसके क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने या खरीदारी की लिमिट बढ़ा देने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जा सकता है. क्रेडिट कार्ड के साथ दूसरी तरह के ऑफर्स भी नहीं पेश किए जा सकते हैं. केंद्रीय बैंक के नए क्रेडिट कार्ड नियम के मुताबिक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने से पहले बैंक अपने कस्टमर्स को कार्ड पर लगने वाले ब्याज के साथ अन्य सभी प्रकार के चार्ज की अनिवार्य रूप से जानकारी देंगे.

दोगुना देना होगा जुर्माना
ग्राहकों को ईमेल या एसएमएस के जरिये क्रेडिट कार्ड के बकाए की रकम के भुगतान के बारे में सूचना दी जाएगी. साथ ही भुगतान के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा. उसके बाद ही उनसे जुर्माना वसूला जा सकता है. इस नियम का पालन नहीं करने की स्थिति में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले को बिल से दोगुना जुर्माना देना होगा.

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कस्टमर को नहीं धमका सकते
केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, अब बकाया बिल भुगतान के लिए कस्टमर्स को धमकाया भी नहीं जा सकता है. क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला यदि किसी कस्टमर को धमकाता है, तो इसकी शिकायत केंद्रीय बैंक के ओम्बड्समैन से की जा सकती है. यही नहीं, नए नियम के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक कस्टमर्स को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं. गाइडलाइन के मुताबिक, कस्टमर्स की की जानकारी किसी अन्य पार्टी से साझा करने पर भी मनाही है.

Tags: Business news in hindi, Credit card, RBI

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