रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा, गुजरात कोर्ट में जज पर फेंका जूता


रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा, गुजरात कोर्ट में जज पर फेंका जूता

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित 26 गवाहों के बयानों पर विचार किया

सूरत:

सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को “अपने शेष जीवन के लिए” आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष पोक्सो न्यायाधीश पीएस काला की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्से में आ गया और न्यायाधीश की ओर अपनी चप्पल फेंक दी। जूते निशाने से चूक गए और विटनेस बॉक्स के पास जा गिरे।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मध्य प्रदेश के रहने वाले दोषी ने 30 अप्रैल को बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. पीड़िता एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी.

बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने चॉकलेट दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने अपराध किया और उसका गला घोंट दिया।

उस व्यक्ति के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित 26 गवाहों के बयानों पर विचार किया। अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया।

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