बिना कानूनी कार्रवाई के विवादित भूमि की रखी यथास्थिति बरकरार, अब हाईकोर्ट ने कहा- ये शक्ति का दुरुपयोग


प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कानूनी कार्यवाही के प्रशासनिक अर्जी पर विवादित भूमि की यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देने पर एसडीएम नरवल कानपुर नगर आयुष चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि उनके समक्ष धारा 145 या धारा 133 सीआरपीसी या राजस्व संहिता के तहत कोई वाद विचाराधीन नहीं है तो किस कार्यवाही में उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी कानपुर नगर की भी जवाबदेही है कि उनके मातहत अधिकारी ने ऐसे आदेश कैसे जारी किया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का निर्देश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हलफनामा नहीं दिया तो उन्हें अदालत में हाजिर होना होगा. हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथमदृष्टया एसडीएम नरवल आयुष चौधरी का आदेश अवैध है, शक्ति का दुरुपयोग है और सेवा कदाचार की श्रेणी में आता है. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर 17 जून 2022 तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नोटिस मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के मार्फत तामील किया जाएगा. हाईकोर्ट ने विवादित जमीन की यथास्थिति बरकरार रखने के एसडीएम के आदेश को भी निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर व एसएचओ नरवल को भी एसडीएम नरवल के आदेश पर अमल करने पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता सुरेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.

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FIRST PUBLISHED : June 14, 2022, 22:38 IST



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