BH नंबर सीरीज क्या है और कैसे करें अप्लाय? यहां पढ़ें इससे जुड़े हर सवाल का जवाब


नई दिल्ली. BH या भारत सीरीज नंबर प्लेट्स को पिछले साल अगस्त में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लॉन्च किया था. बीएच नंबर सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन सितंबर 2021 में शुरू हुआ. बीएच नंबर सीरीज उन लोगों के लिए लाया गया था, जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता रहता है और उन्हें बार-बार गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना होता है. बीएच नंबर सीरीज से इसकी झंझट खत्म हो जाती है. इसका मतलब पूरी भारत में एक ही नंबर प्लेट का उपयोग किया जा सकता है.

BH सीरीज के लाभ?
बीएच सीरीज लेने पर ऐसे वाहन मालिकों को बार-बार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने से झुटकारा मिलता है, जो एक राज्य से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं. इसके अलावा वे आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं. इससे समय, कागजी कार्रवाई और बार-बार लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस से बच सकते हैं. क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988, धारा 47 के तहत किसी राज्य में दूसरे राज्य के नंबर प्लेट की गाड़ी को सिर्फ 12 महीने तक ही चलाया जा सकता है. इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना होता है.

ये भी पढ़ें- सेडान सेगमेंट में धमाल मचाने आ रही Volkswagen Virtus, इस दिन होगी लॉन्च, देखें क्या इसकी खासियत?

कौन-कौन लगवा सकता है BH नंबर प्लेट
BH सीरीज नंबर प्लेट रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले, राज्य सरकार या केंद्र सरकारों के कर्मचारी हैं. लगवा सकते हैं. इसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी BH नंबर प्लेट लगवा सकते हैं जिनका ऑफिस देश भर में चार या अधिक राज्यों में मौजूद हो. वहीं आवेदक को भारत का नागरिक होना जरूरी है.

कैसे करें BH सीरीज नंबर के लिए अप्लाय?
BH सीरीज नंबर प्लेट लगवाने के लिए सबसे पहले योग्य उम्मीदवार को परिवहन अधिकारी से अपने दस्तावेज वेरिफाई कराने होंगे. फिर वाहन मालिक MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं. यह वाहन खरीदते समय ऑटोमोबाइल डीलरों की मदद से भी किया जा सकता है. डीलर को मालिक की ओर से पोर्टल पर फॉर्म 20 भरना होगा. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फॉर्म 60 भरना होगा और एक रोजगार आईडी और कार्य प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा.

ये भी पढ़ें- Kia ने लॉन्च किए Sonet और Seltos के अपडेट मॉडल, जानें कीमत और खासियत

BH नंबर प्लेट लगवाने की फीस
BH सीरीज नंबर प्लेट को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है. 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए वाहन की कीमत का 8 प्रतिशत शुल्क देना होगा. 10-20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले वाहन के लिए कर की दर 10 प्रतिशत है. यदि वाहन की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक है, तो मालिक को बीएच सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए वाहन की कीमत का 12 प्रतिशत का भुगतान करना होगा.

Tags: Auto News, Autofocus, Car Bike News

image Source

Enable Notifications OK No thanks