न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 08 Feb 2022 12:00 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह अर्जी भी वहीं दायर की जाए।
आजम खान
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विस्तार
जेल में बंद सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में सपा का प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। शीर्ष कोर्ट ने उनकी याचिका नामंजूर कर दी और उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
सपा के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक मोहम्मद आजम खान ने अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए शीर्ष कोर्ट से अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह अर्जी भी वहीं दायर की जाए।