कार्रवाई: माल्या, नीरव मोदी और चोकसी की 19,111 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई जब्त, 7975 करोड़ वसूले गए


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 22 Mar 2022 08:26 PM IST

सार

सरकार ने राज्यसभा में विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की जब्त संपत्तियों और इससे वसूली की जानकारी दी। ये तीनों बैंकों से धोखाधड़ी कर देश से फरार हैं। 

मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या

मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या
– फोटो : अमर उजाला

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सरकार ने मंगलवार को कहा कि बैंकों का ऋण चुकाए बिना विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 19,111.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अब तक जब्त की गई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि तीनों कारोबारियों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से सरकारी बैंकों से गलत तरीके से धन निकालकर धोखाधड़ी की है। इसके कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कुल 22585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जब्त हुईं संपत्तियां
उन्होंने कहा कि 15 मार्च 2022 के अनुसार इनमें से 19111.20 मूल्य की आस्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 15,113.91 करोड़ रुपये की आस्तियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ 335.06 करोड़ रुपये मूल्य की आस्तियां जब्त कर भारत सरकार को दे दी गई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 मार्च 2022 के अनुसार इन मामलों में धोखाधड़ी से निकाली गई कुल निधि में से 84.61 प्रतिशत जब्त कर ली गई है और बैंकों को हुए कुल नुकसान का 66.91 प्रतिशत बैंकों को वापस दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के संघ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें सौंपी गई आस्तियों को बेचकर 7975.27 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं। 

विस्तार

सरकार ने मंगलवार को कहा कि बैंकों का ऋण चुकाए बिना विदेश भाग जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 19,111.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अब तक जब्त की गई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि तीनों कारोबारियों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से सरकारी बैंकों से गलत तरीके से धन निकालकर धोखाधड़ी की है। इसके कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कुल 22585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जब्त हुईं संपत्तियां

उन्होंने कहा कि 15 मार्च 2022 के अनुसार इनमें से 19111.20 मूल्य की आस्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 15,113.91 करोड़ रुपये की आस्तियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ 335.06 करोड़ रुपये मूल्य की आस्तियां जब्त कर भारत सरकार को दे दी गई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 मार्च 2022 के अनुसार इन मामलों में धोखाधड़ी से निकाली गई कुल निधि में से 84.61 प्रतिशत जब्त कर ली गई है और बैंकों को हुए कुल नुकसान का 66.91 प्रतिशत बैंकों को वापस दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के संघ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें सौंपी गई आस्तियों को बेचकर 7975.27 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं। 



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