Ahmedabad Serial Blast: सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले- फांसी की सजा पाने वाले आतंकी के परिवार का सपा से संबंध


लखनऊ. अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट (Ahmedabad Serial Bomb Blast) मामले में विशेष अदालत ने आज यानी शुक्रवार को दोषियों को सजा सुना दी है. कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के मामले में 38 को फांसी की सजा, तो 11 दोषियों को UAPA के तहत उम्रकैद की सजा दी है. वहीं, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आतंकियों को सजा होने के बाद यूपी की सियासत का पारा चढ़ गया है. लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि गुजरात में 2008 में सीरियल बम धमाके हुए थे. इस दौरान दर्जनों लोग मारे गए थे. उस धमाके में शामिल कुछ आतंकियों का संबंध आजमगढ़ से था, वहां के न्यायालय ने कुछ आतंकियों को आजीवन कारावास और कुछ को फांसी की सजा दी है.

सीएम योगी ने कहा कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था, उस आतंकवादी को आज माननीय न्यायालय ने मृत्यु दण्ड की सजा दी है. उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से है. यह समाजवादी पार्टी दंगावादी पार्टी है. नाम समाजवादी और काम दंगावादी और सोच केवल अपने परिवार तक ही सीमित है.

अनुराग ठाकुर ने भी कसा तंज
सीएम योगी का वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी सपा पर तंज कसा है. उन्‍होंने कहा कि पहले ये आतंकियों को निर्दोष बताएंगे,फिर ये आतंकवादियों के साथ हमदर्दी जताएंगे. इसके बाद ये आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की कवायद करेंगे. अंत में निकलेगा क्या? आतंकी और सपाई,आपस में भाई-भाई.

आजमगढ़ के 6 दोषियों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा
अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबु बशर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वह न सिर्फ इंडियन मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन से जुड़ा था बल्कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी था. इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट में आजमगढ़ के सरायमीर के संजरपुर निवासी मो. सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली निवासी आरिफ बदर, शहर कोतवाली के बदरका निवासी सैफूल रहमान व कोट किला निवासी मोहम्‍मद जीशन भी शामिल हैं. इन 6 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जबकि पारा थाना सरायमीर निवासी मोहम्‍मद सादिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

56 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में 2008 में हुए 21 सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. अदालत ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान भी शामिल हैं. निचली अदालत ने धमाकों के करीब 13 साल बाद फैसला सुनाया था और मामले में 77 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में पूरी कर ली थी. विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने बताया था कि अदालत ने 49 अभियुक्तों को गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम की धारा-16, जो आतंकवाद से जुड़ा है और अन्य प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या), धारा-120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया है. बता दें कि 26 जुलाई 2008 में हुए धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, 200 से ज्यादा घायल हो गए थे. ये बम धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए थे.

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Tags: Ahmedabad News, CM Yogi Adityanath, Uttar Pradesh Assembly Elections





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