Mumbai: हाइवे पर दो वाहनों से टकराई कार, पांच महिलाएं समेत सात घायल, सभी अस्पताल में भर्ती


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मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां एक कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई, इसके बाद उसका संतुलन बिगड़ा और एंबुलेंस से जा टकराई। इस सड़क हादसे में किसी की जान नहीं गई लेकिन पांच महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए। 

हादसे की जानकारी देते हुए खेरवाड़ी थाने के अधिकारी ने बताया कि कार चलाने वाले ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया इस कारण यह घटना हुई। कार सड़क के डिवाइडर से टकरा जाने से अनियंत्रित हो गई। वहीं इस दौरान कार ने एक अन्य कार और एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी।

उन्होंने कहा कि लक्जरी कार में सवार दो महिलाओं सहित तीन और दूसरी कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि एम्बुलेंस के चालक को मामूली चोट आई है। सभी घायलों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, लग्जरी कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 279 (रैश ड्राइविंग) और 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच चल रही है।

विस्तार

मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां एक कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई, इसके बाद उसका संतुलन बिगड़ा और एंबुलेंस से जा टकराई। इस सड़क हादसे में किसी की जान नहीं गई लेकिन पांच महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए। 

हादसे की जानकारी देते हुए खेरवाड़ी थाने के अधिकारी ने बताया कि कार चलाने वाले ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया इस कारण यह घटना हुई। कार सड़क के डिवाइडर से टकरा जाने से अनियंत्रित हो गई। वहीं इस दौरान कार ने एक अन्य कार और एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी।

उन्होंने कहा कि लक्जरी कार में सवार दो महिलाओं सहित तीन और दूसरी कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि एम्बुलेंस के चालक को मामूली चोट आई है। सभी घायलों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, लग्जरी कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 279 (रैश ड्राइविंग) और 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच चल रही है।



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