नई दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के दौरान शेयर के लिए आवेदन करने और शेयरों के आवंटन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से भुगतान करने के नियमों में फेरबदल किया है. इसके अलावा सेबी ने स्व-प्रमाणित बैंकों के समूह (SCSB) की तरफ से अनब्लॉक सभी एएसबीए (Applications Supported by Blocked Amount) आवेदन के आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक नया ड्राफ्ट बनाया है.
सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि समय पर आवेदन राशि पर लगी रोक हटाने को लेकर एससीसीबी के कामकाज की समीक्षा और बाजार मध्यस्थों (Market Intermediaries) से मिले सुझाव के बाद नया ड्राफ्ट लाया गया है. अब एससीएसबी मर्चेन्ट बैंकर/निर्गम/निर्गमकर्ता को रजिस्ट्रार के आग्रह पर सूचना देनी होगी. साथ ही प्रोसेसिंग फीस के दावे के बाद आवेदन राशि जारी करने में देरी होने पर हर्जाना देने के लिये भी ये जिम्मेदार होंगे.
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ASBA एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा खुदरा निवेशक आईपीओ या एफपीओ में निवेश हेतु आवेदन के लिए, शेयर आवंटित किये जाने तक अपने बचत खाते में संबंधित राशि को ब्लॉक करते हैं. यदि आपको शेयर आवंटित किये जाते हैं तो इस राशि को आपके बैंक खाते से काट लिया जाता है अन्यथा इसे आवंटन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अनब्लॉक कर दिया जाता है.
सेबी ने कहा है कि एससीएसबी अगर सर्कुलर के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिभूति कानून (Securities Law) के तहत कार्रवाई की जाएगी. किसी इश्यू के निवेशकों को मिलने वाले SMS के बारे में सेबी ने कहा कि IPO के लिए पात्र एससीएसबी/यूपीआई ऐप सभी एएसबीए आवेदनों के लिये निवेशकों को SMS भेजकर अलर्ट करेंगे. साथ ही वे ई-मेल पर बिल भेज सकते हैं. जिसमें यूपीआई से जरिये भुगतान के बारे में पूरा ब्योरा होगा.
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NPCI ने सेबी को ई-मेल पर बिल भेजने का प्रस्ताव दिया था, ताकि निवेशकों को सही समय पर सूचना मिल सके. एसएमएस के जरिए जो सूचना निवेशक को दी जाएगी, उसमें आईपीओ का नाम, आवेदन राशि और वह तारीख जिस दिन राशि पर रोक लगी थी, आदि शामिल होंगे. यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
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