Chinese Visa Scam: कार्ति चिदंबरम ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, अग्रिम जमानत के लिए लगाई याचिका 


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 04 Jun 2022 08:16 PM IST

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कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले कथित चीनी वीजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

ईडी ने कोर्ट में रखी थीं यह दलीलें

  • इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन जून को कांग्रेस सांसद और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 
  • कोर्ट के सामने ईडी ने कहा था कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी की पैसा कहां गया? 
  • ईडी ने यह भी कहा था कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी। 
  • ईडी ने कहा था कि हमने केवल एक जांच शुरू की है। धारा-19 के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले एक निष्कर्ष निकालना होगा। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। 

50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप
ईडी ने हाल ही में इस से संबंधित सीबीआई मामले के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई हालिया एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा के लिए अपने सहयोगी के माध्यम से पंजाब की एक फर्म से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

विस्तार

कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले कथित चीनी वीजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

ईडी ने कोर्ट में रखी थीं यह दलीलें

  • इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट ने तीन जून को कांग्रेस सांसद और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 
  • कोर्ट के सामने ईडी ने कहा था कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी की पैसा कहां गया? 
  • ईडी ने यह भी कहा था कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी। 
  • ईडी ने कहा था कि हमने केवल एक जांच शुरू की है। धारा-19 के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले एक निष्कर्ष निकालना होगा। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। 


50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप

ईडी ने हाल ही में इस से संबंधित सीबीआई मामले के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई हालिया एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा के लिए अपने सहयोगी के माध्यम से पंजाब की एक फर्म से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।



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