बारीपदा, ओडिशा:
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 67 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने कहा कि पोक्सो न्यायाधीश सुमिता जेना ने शुक्रवार को भगमत टुडू पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बलात्कार पीड़िता को तीन लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
20 सितंबर 2017 को 10 साल की बच्ची अपने गांव के पास बकरी चराने जंगल गई थी तभी टुडू ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
अभियोजन पक्ष ने कहा कि फैसला पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और 14 गवाहों के बयानों पर आधारित था।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)
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