Delhi EWS Admission 2022: प्राइवेट स्कूलों में EWS छात्रों के एडमिशन शुरू, देखें जरूरी डॉक्यूमेंट्स


दिल्ली शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी (EWS) स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के आवेदन मांगे हैं। जो पैरेंट्स दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, वे दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 3 मार्च तक ही है। एडमिशन ड्रॉ 7 मार्च तक हो सकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल की क्लास में 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के छात्रों के लिए एडमिशन शीटें रिजर्व्ड हैं। जबकि 22% सीटें ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए आरक्षित हैं, 3% सीडब्ल्यूएसएन प्रवेश के लिए हैं।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में, DoE ने लगभग 33,000 सीटों के लिए ड्रा निकाला, जिसमें से 21,699 दाखिले हुए। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में कुल 2,058 निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने भाग लिया। जबकि 1,515 डीओई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, 543 नगर निगमों के नियंत्रण में हैं। हालांकि पिछले साल सीटों की संख्या 50 हजार से ज्यादा थीं। सीटों की संख्या कम होने के मामले पर एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल ने एचसी में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस/डीजी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आरक्षित 40,000 से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं। इसके बाद कोर्ट ने खाली पड़ी सीटों पर एडमिशन के निर्देश दिए थे।

बता दें कि हर साल, ईडब्ल्यूएस प्रवेश प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले समाप्त हो जाती है और जो सीटें खाली रह जाती हैं उन्हें अगले एडमिशन साइकिल में अगली कक्षा में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए ले जाया जाता है। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाग को इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश के लिए एक नया विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीटें बर्बाद न हों।

डीओई ने नोटिस जारी कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस/डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के लिए अब तक ड्रॉ में असफल रहे हैं, उन्हें इन खाली सीटों के लिए फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पहले के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

पूछे जा रहे सवाल और उनके जवाब यहां देखें-

प्रश्न 1. EWS/DG श्रेणी का क्या अर्थ है?
उत्तर: – EWS का अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और DG का अर्थ वंचित समूह है।

प्रश्न 2. ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के ऑनलाइन प्रवेश का क्या अर्थ है?
उत्तर: – इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस / डीजी श्रेणी के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र शिक्षा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार की वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in के माध्यम से भरा जाएगा।

प्रश्न 3. विभाग की वेबसाइट पर लिंक का नाम क्या है?
उत्तर:- लिंक का नाम ‘ईडब्ल्यूएस/डीजी प्रवेश’ है जो मुख्य पृष्ठ www.edudel.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न 4. दिल्ली के निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: – ‘ईडब्ल्यूएस/डीजी प्रवेश’ लिंक पर क्लिक करें और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, पंजीकृत हो जाएं, आवेदन पत्र पूरा करें, प्रिंट आउट लें और ड्रॉ की तारीख की प्रतीक्षा करें जो कि नियत समय में घोषित की जाएगी।

प्रश्न 5. निर्देश कहां उपलब्ध हैं?
उत्तर:- निर्देश (वीडियो के साथ) ‘ईडब्ल्यूएस/डीजी प्रवेश’ लिंक पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं जो मुख्य पृष्ठ www.edudel.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न 6.ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर:- ईडब्ल्यूएस के लिए:-

आय- एक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो तहसीलदार या बीपीएल / एएवाई / खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार के एनसीटी द्वारा जारी किया गया हो।

डीजी के लिए: –
(i) एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकार के तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं है। दिल्ली के एनसीटी के।
(ii) विशेष आवश्यकता/विकलांग बच्चे: – सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अस्पताल
(iii) अनाथ और ट्रांसजेंडर: – दस्तावेजी साक्ष्य।
(iv) एचआईवी से पीड़ित या प्रभावित बच्चे।

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