DGFT ने बैन के बाद 15 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए जारी किए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जानिए डिटेल


नई दिल्ली. वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी (DGFT)  ने बैन के आदेश के बाद वैध लेटर ऑफ क्रेडिट वाले निर्यातकों को 15 लाख टन गेहूं के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificates) जारी किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

बता दें कि डीजीएफटी ने 13 मई, 2022 को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था.

सरकार हालांकि, 13 मई या उससे पहले के अपरिवर्तनीय एल/सी (Irrevocable Letters of Credit) धारकों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दे रही है. वैध एल/सी वाले निर्यातकों को अपनी खेप भेजने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों के समक्ष रजिस्ट्रेशन करना होगा.

डीजीएफटी संतोष कुमार सारंगी ने कहा, ‘‘अब तक 15 लाख टन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं. कुछ आवेदन पेंडिंग हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है.’’

FY22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 70 लाख टन पर पहुंचा
विदेशों से भारतीय गेहूं की बेहतर मांग से वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 70 लाख टन हो गया था. इसका कुल मूल्य 2.05 अरब डॉलर था.

Tags: Business news in hindi, Wheat

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