किस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत दर्ज?
भारत सरकार ने 155260 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी। इस हेल्पलाइन नंबर पर साइबर फ्रॉड से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। इस नंबर की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए की थी। इसे RBI, Payment Banks और अन्य मुख्य बैंकों की मदद से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑपरेट करता है।
कैसे करता है काम?
155260 पर फोन करने के बाद मामला राज्य की पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस ऑपरेटर फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेल और अन्य पर्सनल जानकारी दर्ज करता है। पुलिस ‘सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम’ के पास टिकट की फॉर्म में दर्ज करता है। उस टिकट को स्थानीय बैंक, वॉलेट के साथ शेयर किया जाता है। अब पूरा मामला पीड़ित और स्कैमर के बैंक के बीच होता है।
पीड़ित के मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा acknowledgement number आ जाता है। इसमें एक लिंक होता है जिसमें आपको सभी जानकारी 24 घंटे के भीतर भरना होता है। बैंक के रिपोर्टिंग पोर्टल पर आपकी टिकट नजर आएगी। इंटरनल सिस्टम में डिटेल चेक की जा सकती है। अगर पैसा आरोपी के अकाउंट में मौजूद होगी तो बैंक उसे होल्ड कर देगा। उस पैसे को बैंक निकाल नहीं सकेगा। स्कैमर ने किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो बैंक दूसरे बैंक के लिए टिकट बनाता है और वहां भी उसके पैसे होल्ड हो सकते हैं।