31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए ITR भरने के 5 फायदे


नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR Filing 2022-23) दाखिल कर सकते हैं. सरकार ने इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय किया है.

आसानी से मिलता है बैंक लोन

बैंक और अन्‍य लोन देने वाली संस्‍थाएं आईटीआर रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण मानते हैं. यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्‍य में जब आप कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो आपको इसमें आईटीआर बहुत मदद करेगी और और आपको आसानी से ऋण मिलेगा.

TDS रिफंड के लिए जरूरी

यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो भी किसी वजह से टीडीएस कट जाता है. ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलेगा, जब आप आरटीआर दाखिल करेंगे. आईटीआर दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आकलन करता है कि आप पर कर देयता बनती है या नहीं. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है.

वीजा मिलने में आसानी

बहुत से देश वीजा देते समय लोगों से उनके आय का प्रमाण मांगते हैं. आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्‍ता प्रमाण होती हैं. इससे उस देश के अ‍धिकारियों को, जहां आप जाना चाहते हैं, को आपकी आय का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है और आईटीआर रिसिप्‍ट यह सुनिश्चित करती हैं कि आप अपनी यात्रा होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं.

इनकम और एड्रेस प्रूफ

इनकम और एड्रेस प्रूफ के लिए आईटीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. सरकारी काम हो या प्राइवेट, इनकम या एड्रेस प्रूफ के लिए आईटीआर की कॉपी दे सकते हैं. इसमें आपकी कमाई और निवास आदि का पूरा विवरण होता है.

लॉस सेट ऑफ करने में मददगार

शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR बहुत मददगार है. इनमें घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इससे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

Tags: Income tax return, ITR, ITR filing

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