न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 21 Feb 2022 07:59 AM IST
सार
सीबीआई की विशेष अदालत आज झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज लालू यादव के लिए सजा का एलान करेगी।
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विस्तार
लालू यादव को हो सकती है इतनी सजा
अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409,420,467,468, 471 के साथ षडयंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया था। इन धाराओं में उन्हें सात साल की कैद की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में लालू पहले ही 14 साल की कैद काट चुके हैं।
क्या मिलेगी तुरंत जमानत
अदालत अगर लालू को 3 साल या उससे कम की सजा सुनाती है तो जमानत तुरंत मिल जाएगी लेकिन अगर इससे अधिक की सजा सुनाती है फिर जेल जाना होगा।
जानिए इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया था
इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है। मामला 1990-92 के बीच का है। अफसरों और नेताओं ने फर्जीवाड़ा की नई कहानी ही लिख दी। फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशु को लाने के लिए दर्शाया था, वे मोटसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले। सीबीआई ने जांच में पाया कि कई टन पशुचारा, पीली मकई, बादाम, खल्ली, नमक आदि ढोने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था।
जांच में सामने आया कि 1990-92 के दौरान 2 लाख 35 हजार में 50 सांड़, 14 लाख 4 हजार से अधिक में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदे गए थे। वहीं क्रॉसब्रिड की बछिया और भैंस की खरीद का करीब 84 लाख का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के प्रोपराइटर विजय मल्लिक ने की थी। इस घोटाले में हिंदुस्तान लाइव स्टॉक एजेंसी के आपूर्तिकर्ता संदीप मल्लिक पर भी भेड़ और बकरी के लिए 27 लाख 48 हजार रुपए भुगतान करने का आरोप है।
सीबीआई ने कहा था-इसमें मंत्री कर्मचारी सब शामिल
सीबीआई ने जांच में कहा था कि ये व्यापक षड्यंत्र का मामला है। इसमें राज्य के नेता, कर्मचारी और व्यापारी सब भागीदार थे। इस मामले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत राज्य के कई मंत्री गिरफ्तार किए गए थे।