GATE 2022: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की गेट परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका, जानें मामला


सुप्रीम कोर्ट ने 3, 5, 6, 12 और 13 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (GATE 2022) को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ ने कहा कि निर्धारित तारीख से बमुश्किल 48 घंटे पहले परीक्षा को स्थगित कर दिए जाने से तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन में अराजकता और अनिश्चितता की संभावना है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पल्लव मोंगिया द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद अदालत ने पहले तत्काल आधार पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। याचिका में गेट पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि 200 केंद्रों पर नौ लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और अधिकारियों ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई कोविड-उपयुक्त दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

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