हनुमान चालीसा विवाद LIVE: दिल्ली पहुंचा मामला, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक, राज ठाकरे नहीं होंगे शामिल


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई/नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 25 Apr 2022 10:05 AM IST

सार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज लाउडस्पीकर विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। इस मामले में अब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात करेगा।
 

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महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। मामले को अधिक तुल पकड़ता देख अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां सभी दल के नेताओं को भाग लेने के लिए कहा गया है वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे, बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे खुद  लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। इसके बद राज ठाकरे ने एक और बयान देते हुए कहा था कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। 

किरीट सोमैया पर हमले का मामला पहुंचा दिल्ली
वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। इस मामले में अब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात करेगा। सुबह 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक में ये मुलाकात होने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होने की संभावना है। बता दें कि सोमैया शनिवार को गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन गए थे उसी दौरान उनपर कथित रूप से हमला हुआ था।

नवनीत राणा और उनके पति को अलग-अलग जेल में रखा गया
उद्धव ठाकरे निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अड़ीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की रात जेल में कटी। जेल जाने से पहले दोनों की कोरोना जांच की गई। बता दें कि मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को यहां भायखला महिला जेल में स्थानांतरित कर दिया जबकि उनके विधायक पति रवि राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल ले जाया गया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगाई गई है। 

विस्तार

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। मामले को अधिक तुल पकड़ता देख अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां सभी दल के नेताओं को भाग लेने के लिए कहा गया है वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे, बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार से मांग की थी कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे खुद  लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। इसके बद राज ठाकरे ने एक और बयान देते हुए कहा था कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे। 

किरीट सोमैया पर हमले का मामला पहुंचा दिल्ली

वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। इस मामले में अब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात करेगा। सुबह 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक में ये मुलाकात होने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होने की संभावना है। बता दें कि सोमैया शनिवार को गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन गए थे उसी दौरान उनपर कथित रूप से हमला हुआ था।

नवनीत राणा और उनके पति को अलग-अलग जेल में रखा गया

उद्धव ठाकरे निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अड़ीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की रात जेल में कटी। जेल जाने से पहले दोनों की कोरोना जांच की गई। बता दें कि मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को यहां भायखला महिला जेल में स्थानांतरित कर दिया जबकि उनके विधायक पति रवि राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल ले जाया गया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगाई गई है। 



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