हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया


हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

उनकी गिरफ्तारी के बाद रायपुर कोर्ट ने कालीचरण महाराज को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. (फाइल)

रायपुर:

महात्मा गांधी के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने उसे पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले अदालत में पेश किया और कहा कि उन्होंने उससे पूछताछ की है और उसे और हिरासत की जरूरत नहीं है।

रायपुर पुलिस द्वारा गुरुवार तड़के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से उसकी गिरफ्तारी के बाद रायपुर की अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

जिला अभियोजन अधिकारी हिना यास्मीन खान ने कहा, “उन्हें शनिवार को फिर से पेश किया जाना था। लेकिन पुलिस ने पूछताछ पूरी की और शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चेतना ठाकुर के सामने पेश किया और अनुरोध किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।”

अदालत ने उसे 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

महात्मा के बारे में उनकी कथित टिप्पणी के वायरल होने और व्यापक निंदा के बाद, रायपुर पुलिस ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास से कालीचरण महाराज उर्फ ​​अभिजीत धनंजय सरग को गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले रविवार को उसके खिलाफ टिकरापारा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान) और 294 (अश्लील कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने धारा 124 ए (देशद्रोह) भी जोड़ा।

उनकी गिरफ्तारी से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया था। मप्र सरकार ने दावा किया कि उसकी पुलिस को कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

रविवार शाम रायपुर में आयोजित दो दिवसीय ‘धर्म संसद’ के समापन पर कालीचरण महाराज ने कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था.

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