हाइलाइट्स
बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक संबंधी नियमों में बदलाव किया.
बैंक ने आरबीआई के निर्देशानुसार पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है.
नई शर्तों का पालन नहीं करने वाले ग्राहकों का चेक रिजेक्ट हो सकता है.
नई दिल्ली. अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के ग्राहक हैं और चेक से लेनदेन करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. बैंक ने चेक संबंधी अपने नियमों में बदलाव कर दिया है. अब अगर नए नियमों के अनुरुप आप चेक जमा नहीं करते तो उसे कैंसिल किया जा सकता है. बैंक ने 1 अगस्त से 5 लाख रुपये या उससे अधिक के अमाउंट वाले पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू कर दिया है.
आपको बता दें कि आरबीआई ने जनवरी 2021 में ही बैंकों को पीपीएस लागू करने के लिए कहा था लेकिन कई बैंक अब तक इसे लागू नहीं कर पाए हैं. आरबीई के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 अगस्त से पीपीएस लागू कर दिया है. आरबीआई नए सिस्टम के जरिए चेक संबंधी धोखाधड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा है.
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क्या होता है पीपीएस
पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) वह प्रणाली है जिसमें चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से चेक लेने वाले की जानकारी देनी होती है. जिसमें चेक का अमाउंट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, चेक नंबर सहित अन्य जानकारियां शामिल हैं. अगर चेक जारी करने वाला ग्राहक बैंक को ये जानकारी नहीं देगा तो बैंक चेक क्लियर करने से मना कर सकते हैं.
जून में ग्राहकों को किया था सूचित
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 लाख या उससे अधिक के अमाउंट में पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू करने के लिए जून में ही दिशानिर्देश जारी कर दिया था. बैंक ने कहा था कि अगर कोई भी ग्राहक 1 अगस्त 2022 के बाद से पीपीएस पुष्टि के बिना चेक जारी करता है तो उसका चेक क्लियर से मना कर दिया जाएगा और चेक लौटा दिया जाएगा.
आज से लागू हुए कई अन्य बड़े बदलाव
1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चेक संबंधी नियम बदलने के अलावा भी कई बड़े बदलाव हुए हैं. इन बदलावों का सीधार असर आम आदमी पर पड़ा है. इनमें आईटीआर दाखिल करने के लिए फाइन लगना, एलपीजी के दामों में बदलाव आना, पीएम किसान की केवाईसी और पीएम फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन बंद होना शामिल हैं. बता दें कि आज कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में करीब 36 रुपये की कमी की गई है.
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FIRST PUBLISHED : August 01, 2022, 13:46 IST