पैन कार्ड की एक्‍सपायरी डेट को लेकर कहीं आप भी तो नहीं कन्‍फ्यूजन में? तो दूर करिए अपनी उलझन


नई दिल्‍ली. पैन कार्ड (PAN Card) आज एक अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण डॉक्‍यूमेंट बन चुका है. यह न केवल इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने में काम आता है, बल्कि इसकी जरूरत अब लगभग सभी वित्‍तीय कामकाजों में होती है. सभी तरह के वित्‍तीय लेनदेन के लिए अब पैन जरूरी हो गया है. साथ ही इसके बिना बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट भी नहीं खोले जा सकते. इसमें अलग-अलग कोड और नंबर समेत यूजर से संबंधित कई जानकारियां दर्ज होती हैं.

एक बड़ा सवाल यह है कि क्‍या पैन कार्ड भी एक्‍सपायर होता है? कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर पैन कार्ड कितने दिनों तक वैलिड रहता है. ज्यादातर लोग पैन कार्ड की वैलिडिटी के बारे में नहीं जानते हैं. लेकिन यदि आपने एक बार पैन कार्ड बनवा लिया तो आपको इसकी वैलिडिटी के लिए कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है. बता दें कि एक बार पैन कार्ड बन जाने के बाद यह जीवन भर वैध रहता है. इसे दोबारा बनवाने की आवश्‍यकता नहीं होती है.

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ये जानकारियां होती हैं दर्ज
पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. अल्फान्यूमेरिक नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से होती है. कार्ड में यह कैपिटल में दर्ज होते हैं. इनके अलावा पैन कार्ड में यूजर के हस्‍ताक्षर, फोटो और पता भी दर्ज होता है.

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2 पैन कार्ड रखने पर लगता है जुर्माना
पैन कार्ड नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता है. हालांकि पैन कार्ड में दर्ज अन्‍य जानकारियों का पैन कार्ड होल्‍डर अपडेट कर सकता है. आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति अधिकतम एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इसी सेक्शन के सातवें प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से एक पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है वह नये पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. ऐसा करना सेक्शन 139 ए का उल्लंघन है और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Tags: Business news, Pan card, Personal finance

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