Free Ration नहीं मिलने पर ऑनलाइन करें शिकायत, सीधा घर पहुंच जाएगा गेहूं और चावल


नई दिल्ली। कोरोना काल के बाद सरकार ने लोगों को फ्री राशन देना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से इसे पीएम गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया था। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास राशन होना अनिवार्य होता है। साथ ही आप आधार कार्ड से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको कुछ राशन नहीं मिलता है तो आप आसानी से इसकी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं-

कैसे कर सकते हैं शिकायत-

राशन नहीं मिलने की स्थिति में आप ऑनलाइन शिकायत वेबसाइट और ई-मेल से भी कर सकते हैं। साथ ही शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है। आप इन जगहों पर जाकर आसानी से अपनी शिकायत कर सकते हैं। E-Mail से शिकायत करने के लिए आपको अपनी शिकायत लिखनी होगी। इसमें आप अपना राशन कार्ड नंबर के साथ राशन डिपो का भी नाम दर्ज करना होगा। दोनों ही जानकारी पहचान के लिए दी जाती हैं।

E-Mail से भी कर सकते हैं शिकायत-

E-Mail से शिकायत करने के लिए आपको [email protected] पर मेल ड्रॉप करना होगा। बता दें, ये मेल दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर ही कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए ही इस पर शिकायत की जा सकती है। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट (http://fs.delhigovt.nic.in) पर भी शिकायत हो सकती है।

Toll-Free Number पर भी कर सकते हैं शिकायत-

दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेकर टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको (1800110841) पर फोन करना होगा। साथ ही ऑफिस एड्रेस पर जाकर भी शिकायत की जा सकती है। बता दें, राशन ब्लैक करने की शिकायत भी इन्हीं नंबरों पर हो सकती है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट से ऑफिस एड्रेस भी हासिल किया जा सकता है।

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