हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अब चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास के लिए नहीं देने होंगे एक्‍स्‍ट्रा पैसे


हाइलाइट्स

बोर्डिंगपास (Boarding pass) जारी करने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त शुल्‍क वसूल रहीं हैं कुछ एयरलाइंस
नागर विमानन मंत्रालय से यात्रियों ने की थी इसकी शिकायत.
अतिरिक्‍त चार्ज वसूलने पर तुरंत रोक लगाने के आदेश हुए जारी.

नई दिल्‍ली. हवाई यात्रियों (air passengeres) के लिए एक अच्‍छी खबर है. एयरलाइन कंपनियां अब एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास (Boarding pass) जारी करने के लिए पैसेंजर से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगी. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने गुरुवार बोर्डिग पास के लिए अतिरिक्‍त शुल्‍क लेने को नियम विरुद्ध बताते हुए सभी एयरलाइंस को इस पर तत्‍काल रोक लगाने का आदेश दिया. मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटर पर पैसेंजर्स द्वारा बोर्डिंग पास (Boarding pass) की मांग करने पर एयरलाइंस अतिरिक्त शुल्क लेती है.

मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां बिना वेब चेक इन किए यात्रियों को बोर्डिंगपास जारी करने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लेती हैं. गुरुवार को मंत्रालय ने ट्वीट किया कि नागर विमानन मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि एयरलाइंस पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास जारी करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज ले रही हैं. यह सरासर गलत है.

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ट्वीट कर बताया गलत
नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में एक ट्वीट किया. ट्वीट में लिखा कि, ‘‘नागर विमानन मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि एयरलाइंस यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रही हैं. यह विमानन नियम, 1937 के प्रावधानों के अनुरूप जारी निर्देशों के तहत उचित नहीं है.” मंत्रालय के इस ट्वीट के बाद अब सभी एयरलाइन कंपनियों को इस नियम का पालन करना होगा.

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गड़बड़ी पर मंत्रालय गंभीर
भारतीय विमानन कंपनियों के विमानों में पिछले दिनों आई तकनीकी गड़बड़ी की कई घटनाओं को भी नागर विमानन मंत्रालय ने गंभीरता से लिया था. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने पिछले रविवार को अपने मंत्रालय और DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर बैठक की. बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से पिछले एक महीने में हुई इन घटनाओं का पूरा विवरण लिया. सिंधिया ने अधिकारियों को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए. इस बैठक के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को समाधान खोजने और कमियों को दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया था.

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