Income Tax Update : इसी महीने निपटा लें ये 4 काम वरना मुश्किलों में फंस जाएंगे आयकरदाता


नई दिल्‍ली. 1 अप्रैल से नया वित्‍तवर्ष शुरू हो जाएगा और इसी के साथ आयकर (Income Tax) से जुड़ी तमाम डेडलाइन भी खत्‍म हो जाएगी. 31 मार्च की समय सीमा के भीतर आपको कई ऐसे काम निपटाने हैं, जिन्‍हें छोड़ देने से आपको भविष्‍य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. हम आपको आयकर से जुड़े चार ऐसे ही काम बता रहे हैं, जिन्‍हें 31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए.

एडवांस इनकम टैक्‍स (Advance Income Tax)

किसी भी करदाता पर अगर 10 हजार रुपये से ज्‍यादा की टैक्‍स देनदारी बनती है, तो उसे एडवांस टैक्‍स (Advance Income Tax) के रूप में भुगतान करना पड़ता है. इसका भुगतान 31 मार्च से पहले कर देना ठीक रहेगा. एक वित्तवर्ष में चार बार एडवांस टैक्स जमा होता है. 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च लेकिन अगर आप 31 मार्च तक अपना 90 फीसदी एडवान्स टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आपको अतिरिक्त ब्‍याज भी देना होगा.

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2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न

बीते वित्‍तवर्ष यानी 2020-21 के इनकम टैक्‍स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके पास इसी महीने का मौका है. 31 मार्च के बाद आपको वित्त वर्ष 2020-21 के आईटीआर को फाइल करने या रिवाइज करने की सुविधा नहीं मिलेगी. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना या कम इनकम दिखाने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

पैन को आधार से लिंक कर दें

यह काम आपको सबसे पहले करना चाहिए. अगर अभी तक आपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इस काम को हर हाल में निपटा लेना चाहिए. आधार को पैन से लिंक करने की सीमा पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी है. संभव है कि इस बार सरकार इसकी डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं करेगी और अपने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है.

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टैक्स-सेविंग के लिए इनवेस्टमेंट

आपने अभी तक 2021-22 के लिए टैक्‍स छूट वाले विकल्‍पों में निवेश नहीं किया है तो इसकी डेडलाइन भी 31 मार्च है. इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. आप जीवन बीमा, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम में पैसे लगाकर इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह काम आपको 31 मार्च से पहले पूरा करना होगा.

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