नई दिल्ली. इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने शुक्रवार को इंश्योरेंस कंपनियों को बिना किसी पूर्व-अनुमति के नए प्रोडक्ट पेश करने की मंजूरी दे दी. इसके लिए अधिकतर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के मामले में ‘यूज एंड फाइल’ (Use and File) प्रक्रिया का विस्तार किया गया है.
हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए ‘मंजूरी’ नियमों में दी थी ढील
यह प्रावधान इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडा की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के साथ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी इसी तरह की छूट देने के कुछ दिनों बाद लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी लागू किया गया है.
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इरडा की अनुमति की जरूरत नहीं
इरडा ने एक बयान में कहा कि फुली इंश्योर्ड भारत बनाने की दिशा में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के तहत उसने अधिकतर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए ‘यूज एंड फाइल’ प्रक्रिया को बढ़ा दिया है. रेगुलेटर ने कहा, ‘इसका मतलब है कि अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां बिना इरडा की अनुमति के भी इन प्रोडक्ट्स को बाजार में उतार सकती हैं.’
पहले पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था
इससे पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में इंश्योरेंस कंपनियों के लिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लाने से पहले पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था. हालांकि समय के साथ इस इंडस्ट्री में आई परिपक्वता को देखते हुए यह परिकल्पना की गई है कि आवश्यक छूट की अनुमति दी जा सकती है. यह कदम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार समय पर ढंग से अधिकांश प्रोडक्ट्स (व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत पेंशन और एन्युटी को छोड़कर) को पेश करने में सक्षम करेगा.
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इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान
इरडा के मुताबिक, इस छूट से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बिजनेस करने में आसानी होगी और पॉलिसीहोल्डर्स के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार भी होगा. इरडा ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पास बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्राइसिंग पॉलिसी होने की उम्मीद है.
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Tags: Insurance, Insurance Company, Insurance Regulatory and Development Authority
FIRST PUBLISHED : June 10, 2022, 17:46 IST