ITR फाइल करने से पहले जरूरी है फॉर्म 26AS चेक करना, वरना हो सकता है नुकसान


हाइलाइट्स

ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
फॉर्म 26AS एक कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है.
फॉर्म 16 में सैलरी से काटे गए गए टैक्स की जानकारी होती है.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. करदाताओं ने अब आईटीआर फाइल करना शुरू कर दिया है. आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने से पहले आयकरदाता को कुछ बातों का हमेशा ध्‍यान रखना चाहिए और कुछ डॉक्‍यूमेंट की जांच जरूर कर लेनी चाहिए. ऐसा ही एक डॉक्‍यूमेंट है फॉर्म 26AS. इस फॉर्म का फॉर्म 16/16A से आईटीआर भरने से पहले मिलान करना जरूरी है. आईटीआर फाइल करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि TDS के तौर पर कटा हुआ पैसा फॉर्म 26AS में शामिल है या नहीं है.

फॉर्म 26AS एक कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है. इसमें करदाता की आय के अलग-अलग स्रोतों से काटे गए टैक्‍स का विवरण होता है. जैसे, टैक्‍स डिडक्‍शन एट सोर्स (TDS), टैक्‍स कलेक्‍शन एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्‍स या सेल्‍फ-असेसमेंट टैक्‍स का भुगतान, रेग्‍युलर टैक्‍स, रिफंड जैसी डिटेल शामिल होती है. फॉर्म 16 में सैलरी से काटे गए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है, जबकि फॉर्म 16A में वेतन के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है. फॉर्म 16 को नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है.

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क्‍यों जरूरी है मिलान
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म 26AS में एक वित्तीय वर्ष में आपकी आय से काटे गए टीडीएस राशि और उसे सरकार के पास जमा करने की जानकारी होती है. कंपनी काटी गई राशि को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करती है. फॉर्म 26AS में वेतन के अलावा बैंक की तरफ से ब्‍याज पर काटे गए TDS और आपकी तरह से जमा एडवान्स टैक्स की जानकारी भी होती है. इसलिए फॉर्म 16 में दर्ज जानकारियों का इस फॉर्म में दर्ज जानकारियों से मेल खाना जरूरी है.

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गलत है जानकारी तो ठीक कराएं
कई वजह से फॉर्म 26AS में दी गई जानकारियां गलत हो सकती हैं. यह हो सकता है कि आपको जो TDS सर्टिफिकेट मिला है, उसमें दी गई जानकारी फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हो. अगर जानकारी गलत है तो उसे सुधरवाना बहुत जरूरी है. इसे सुधरवाने की प्रक्रिया अलग-अलग है. अगर आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती कर दी है तो आपको टैक्स काटने वाली अपनी कंपनी या बैंक के पास जाना होगा. आपको कंपनी या बैंक से TDS रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कहना होगा. दोबारा सही जानकारी के साथ टीडीएस रिटर्न फाइल करने पर आपके फॉर्म 26AS में सही जानकारी दिखने लगेगी.

Tags: Business news, Income tax, ITR, ITR filing

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