ITR filing: करीब आई लास्ट डेट तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा- तुरंत बढ़ाओ अंतिम तारीख


हाइलाइट्स

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR filing) करने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है.
सरकार एक अभी तक आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई है.
तारीख बढ़ाने की मांग के साथ लोगों ने ट्विटर पर Extend Due Date Immediately ट्रेंड करवाया

नई दिल्ली. आयकर रिटर्न फाइल (ITR filing) करने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है. 31 जुलाई इसके लिए अंतिम तिथि है. लोग सोच रहे थे कि 27 या 28 जुलाई तक सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा देगी. लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.

शुक्रवार का दिन भी आज लगभग बीत चुका है और अभी तक इस तारीख को बढ़ाने को घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में लोगों ने अपनी मांग को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के माध्यम से उठाया है. आज इसकी मांग करते हुए लोगों ने Extend Due Date Immediately को ट्रेंड करवाया. मतलब कि अंतिम तारीख को तुरंत बढ़ाया जाए.

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टैक्सपेयर्स ने गिनाए 5 कारण
टैक्सपेयर पोर्टल से संबंधित समस्या की शिकायत कर रहे हैं और आयकर विभाग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं. ट्विटर पर CA नितिन नायक नाम के एक यूजर ने लिखा – #Extend_Due_Date_Immediately. उन्होंने इसे बढ़ाने की मांग के पीछे अपने तर्क भी दिए. उन्होंने लिखा- 1. 26AS और AIS मेल नहीं खा रहे. 2. पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है. 3. 26AS 15 जून तक अपडेट नहीं किया गया. 4. समय पर फाइल करने के लिए फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं. 5. टीडीएस और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीखें आपस में टकराती हैं.

बता दें कि आखिरी तारीख निकल जाने के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को लेट फीस देनी होगी. देर से 5 लाख से कम आय वाले लोगों को आईटीआर दाखिल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. और यदि किसी की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो उसे जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये चुकाने होंगे.

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ज़ी बिजनेस की एक खबर के मुताबिक, इस बीच, कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकलसर्किल (LocalCircles) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने के योग्य 41 प्रतिशत भारतीयों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरी है. लगभग 10 प्रतिशत ने कहा कि वे तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहे थे.

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