ITR भरने के अंतिम दिन बैंकों में छुट्टी, क्या हैं इसके मायने? आपके लिए क्या रहेगा सबसे अच्छा


हाइलाइट्स

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को रविवार है.
आईटीआर फाइल करने के लिए बैंक की भूमिका अहम होती है.
ITR लेट भरने वाले लोगों को जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा.

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को रविवार है. रविवार को छुट्टी होती है यानी उस दिन जनता के लिए बैंक बंद रहेंगे. वेतनभोगी लोगों को अंतिम तिथि तक इंतजार नहीं करना चाहिए और समय सीमा से पहले अपना रिटर्न जमा करना चाहिए.

यदि आप किसी कारणवश डेडलाइन (31 जुलाई) मिस भी करते हैं तो भी सरकार आपको आईटीआर फाइल करने की इजाजत देती है. इसे विलंबित सबमिशन (Belated Submission) के तौर पर टैग किया जाएगा और करदाता को 31 जुलाई के बाद रिटर्न घोषित करने के लिए ब्याज और लेट फीस का भुगतान करना होगा.

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तो जाना पड़ सकता है बैंक!
आईटीआर फाइल करने के लिए बैंक की भूमिका अहम होती है. यदि आखिरी दिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध न हों, तो करदाताओं को चालान के माध्यम से आयकर का भुगतान करने के लिए बैंक जाना होगा.

एक अन्य कारण, जिसके लिए करदाता को बैंक जाना पड़ सकता है, वह है फॉर्म 16A. स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रमाणपत्र, जो ऑनलाइन उपलब्ध हो भी सकता है और नहीं भी. यदि ऑनलाइन नहीं मिले तो बैंक जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा. इसलिए, 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बार-बार कहा जा रहा है. यदि आप अंतिम दिन ही रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो भी आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले ही जुटा लेने चाहिएं.

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अभी के लिए, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि तिम तिथि बढ़ाई जाएगी या नहीं. या फिर ऐसा भी नहीं कहा गया है कि 31 जुलाई बैंकों के लिए वर्किंग-डे होगा. हालांकि, राजस्व सचिव ने आखिरी बार संकेत दिया कि सरकार के ITR फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की संभावना नहीं है.

क्यों आपको पहले भरनी चाहिए ITR?
जब आप अंतिम समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो गलती की संभावना भी बढ़ जाती है. चूंकि बहुत सारे लोग उस समय रिटर्न दाखिल करने की कोशिश करते हैं तो आयकर पोर्टल भी तुलनात्मक रूप से धीमा हो सकता है या कोई तकनीकी परेशानी आ सकती है.

आईटीआर फाइलिंग लेट फीस
ड्यू डेट मिस करने से बचा जाए तो सबसे अच्छा. लेकिन नियम के अनुसार, समय सीमा के बाद आईटीआर भरने वाले लोगों को जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. जुर्माना लेट फीस के रूप में लिया जाता है. यदि एक व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो जुर्माना 1,000 रुपये है.

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