न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 21 Feb 2022 03:36 PM IST
सार
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसके पांच फरवरी के सरकारी आदेश में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि केवल कॉलेज विकास समितियों (सीडीसी) को स्कूल की पोशाक तय करने का अधिकार दिया गया है।
ख़बर सुनें
विस्तार
कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या हिजाब को संस्थानों में पहनने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। महाधिवक्ता ने जवाब में कहा कि सरकारी आदेश के कार्यकारी हिस्सा यह फैसला संस्थानों पर छोड़ता है।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि सरकार का आदेश शिक्षण संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। उन्होंने कहा, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना का धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देती है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का रुख यह है कि धार्मिक पहलुओं को पेश करने का तत्व यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए।