न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 23 Feb 2022 03:50 PM IST
सार
मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध केवल कक्षाओं में और पढ़ाई के समय के लिए है। शिक्षण संस्थानों के परिसर में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कर्नाटक हाईकोर्ट
– फोटो : एएनआई
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विस्तार
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान हिजाब का विरोध कर रहे उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज के छात्रों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागनानंद ने अदालत को एक याचिकाकर्ता छात्रा की आधार कार्ड की फोटो दिखाई जिसमें उसने हिजाब नहीं पहना है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें हमेशा सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना चाहिए।