PAN Aadhaar Link: भारत सरकार द्वारा आपके पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई है. यदि आप इन कार्डों को अंतिम तिथि तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपको कई तरह की पेनल्टी लग सकती है. सबसे बड़ी बात ये है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
इसके अवाला भी कई और परेशनियों का सामना करना पड़ेगा. जैसे कि नया बैंक अकाउंट खोलने, शेयर बाजार में निवेश करने जैसे वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड आवश्यक है. साथ ही, आयकर रिटर्न के लिए आवेदन करते समय और ब्याज भुगतान के लिए अपने पैन कार्ड भरना अनिवार्य होता है.
ये भी पढ़ें – Paytm Founder विजय शेखर शर्मा को रोज हो रहा 88 करोड़ का नुकसान
यदि आप अपने पैन और आधार कार्ड (PAN Aadhaar Link) को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड भविष्य के किसी भी लेनदेन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, आप पेनल्टी का भुगतान करके समय सीमा के बाद दोनों कार्डों को लिंक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें – Mutual Funds में करते हैं निवेश तो आपकी सुरक्षा के लिए SEBI ने उठाया यह कदम
ऐसा होगा असर
-पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, आप इसे आगे के लेनदेन के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे.
-आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
-यदि आप समय सीमा के बाद इन दोनों कार्ड्स को लिंक करते हैं, तो भी आपको जुर्माना देना होगा.
-इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार, अभी तक जुर्माना तय नहीं किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जुर्माना 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा.
-आप अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक किए बिना अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं कर पाएंगे.
-आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीमैट अकाउंट खुलवाते समय पैन कार्ड का जिक्र करना जरूरी होता है.
यूपी विधानसभा चुनाव 2022, ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट सबसे पहले News18 India पर। आज की ताजा खबरें, विश्लेषण, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की खबरें पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी पर |
Tags: Aadhaar Card, Aadhaar pan linking deadline, Pan card