12 मार्च को चालान का भुगतान करने जा रहे हैं लोक अदालत, जान लें ये जरूरी बातें


नई दिल्‍ली. वाहनों के चालान से लेकर कई अन्‍य मामलों के लिए 12 मार्च को राष्‍ट्रीय लोक अदालतें लगाई जा रही हैं. दिल्‍ली में ही कुल 7 जगहों पर लोक अदालत लगाकर सुनवाई की जाएगी. इनमें द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी, राउज एवेन्‍यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट परिसर शामिल हैं. यहां पर व्‍यावसायिक और निजी वाहनों पर किए गए चालान, योग्‍य यातायात चालानों और नोटिस ब्रांच द्वारा जारी किए गए चालानों के भुगतान के अलावा मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, बैंक, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, सिविल, श्रम, अन्य लघु आपराधिक मामलों तथा प्री-लिटिगेशन वादों की सुनवाई होगी. हालांकि अगर आप भी लोक अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों को जानना जरूरी है.

12 मार्च को दिल्‍ली की इन अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम के साढ़े 3 बजे अदालत में सुनवाई होगी. इसके लिए 8 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे. गौरतलब है कि प्रिंट आउट लेकर ही अदालतों में जाना होगा, वहीं नोटिस या चालान का प्रिंट आउट निकालने की सुविधा अदालतों में नहीं मिलेगी. इसके साथ ही चालान में जो भी कोर्ट परिसर या कोर्ट संख्‍या और समय लिख हुआ हो, उसी के अनुसार लोगों को जाना होगा.

इन बातों का रखें ध्‍यान
. दिल्‍ली की इन अदालतों में 1 दिसंबर 2021 से पुराने पेंडिंग चालानों का ही भुगतान किया जा सकेगा.
. कोरोना नियमों का पालन करते हुए सिर्फ 1000 चालान ही एक अदालत में लिए जाएंगे. ऐसे में देशभर के कोर्ट परिसरों की 120 अदालतों में कुल 1 लाख 20 हजार चालानों का ही निस्‍तारण किया जाएगा.
. इस अदालत में भुगतान अयोग्‍य चालान, जो चालान कोर्ट में भेजे जा चुके हैं, जो चालान वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं, जो भुगतान हो चुके हैं या जिन्‍हें कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया हो, ऐसे चालान नहीं लिए जाएंगे.
. अगर लोक अदालत जा रहे हैं तो अपने चालान का प्रिंटआउट लेकर ही जाएं, अन्‍यथा लौटा दिए जाएंगे.
. अगर किसी बात को लेकर संशय है तो 24 घंटे यातायात हेल्‍पलाइन के इस नंबर पर011-2584444 पर कॉल कर सकते हैं.

Tags: Delhi news, E Challan, E-Vehicle, Traffic Police



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