GoAir को झटका, NCLAT ने खारिज की याचिका, जानिए क्या है मामला


नई दिल्ली. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी (NCLAT) ने लो-कॉस्ट एयरलाइन गो एयर (GoAir) की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है. इसमें सोविका एविएशन सर्विसेज (Sovika Aviation Services) के खिलाफ दिवाला यानी इंसॉल्वेंसी (Insolvency) प्रक्रिया वापस लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी.

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने 23 सितंबर, 2021 को समाधान पेशेवर (Resolution Professional) द्वारा सोविका एविएशन सर्विसेज के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया (CIRP) दायर आवेदन को मंजूरी दे दी थी. इसी फैसले को चुनौती दी गई थी.

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वाडिया ग्रुप की एयरलाइन गोएयर भी एक परिचालक कर्जदाता (Operational Creditor) थी जिसने समाधान प्रक्रिया के बारे में पता चलने पर छह सितंबर 2021 को अपना दावा पेश किया था. इस पर समाधान पेशेवर ने 10 सितंबर 2021 को अपना पक्ष रखा.

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समाधान पेशेवर गो एयर की तरफ से किए गए दावों का परीक्षण कर ही रहा था कि एनसीएलटी ने 23 सितंबर 2021 को इंसॉल्वेंसी कोड की धारा 12ए के तहत दायर अर्जी को स्वीकार कर लिया. इसके खिलाफ एनसीएलएटी में दायर अपील की सुनवाई करते हुए दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति ने सोविका एविएशन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया वापस लेने पर पहले ही सहमति जता दी थी.

Tags: Business news in hindi, Goair

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