एनसीएलएटी ने बरकरार रखा सीसीआई का फैसला, एमेजॉन को ₹200 करोड़ का जुर्माना भरने का निर्देश


नई दिल्ली. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एमेजॉन के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को बरकरार रखा है. एनसीएलएटी ने एमेजॉन को 45 दिन के अंदर 200 करोड़ का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है.

पिछले साल दिसंबर में सीसीआई ने अपना ही 2 साल पुराना एक फैसला पलटते हुए एमेजॉन पर कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. गौरतलब है कि सीसीआई ने 2 साल पहले एमेजॉन को फ्यूचर कूपन के अधिग्रहण की अनुमति दी थी लेकिन बाद में खुद ही इसे पलट दिया. साल 2019 में एमेजॉन ने फ्यूचर कूपन में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई थी जिसकी कनवर्टिबल वॉरेंट्स के जरिए फ्यूचर रिटेल में 7.3 फीसदी हिस्सेदारी थी. साथ ही एमेजॉन को 3-10 साल के बाद फ्यूचर रिटेल में भी हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार मिलना तय हुआ था.

(यह एक डेवलपिंग स्टोरी है इसमें आगे और जानकारी जोड़ी जा रही है.)

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FIRST PUBLISHED : June 13, 2022, 11:24 IST

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