हाइलाइट्स
पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, दही आदि पर कोई जीएसटी नहीं लगता था.
अभी तक 1 हजार रुपये से कम के होटल रूप को किराये पर लेने पर कोई जीएसटी नहीं था.
बैंक से नया चेकबुक लेने पर अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा, पहले यह दायरे से बाहर था.
नई दिल्ली. इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की ओर से लिए गए फैसलों को लागू किए जाने के बाद आज यानी 18 जुलाई से कई वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिसमें आटा, दाल, दही जैसी जरूरी खाद्य वस्तुएं भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ उत्पादों की कीमतों में आज से कमी भी आ गई है.
इससे पहले पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, दही आदि पर कोई जीएसटी नहीं लगता था. जीएसटी परिषद के फैसलों के बाद अस्पताल में भर्ती होने पर अगर रूम का किराया 5 हजार से अधिक होगा तो भी जीएसटी देना होगा. इतना ही नहीं अब किफायती होटल के कमरों पर भी जीएसटी लगेगा. अभी तक 1 हजार रुपये से कम के होटल रूप को किराये पर लेने पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था. परिषद ने कहा था कि 18 जुलाई से यह नियम लागू होगा जिसके बाद कई उत्पादों की कीमतों में उछाल आ जाएगा. आम आदमी के जरूरत की चीजें जैसे मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर भी अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
कई उत्पादों और सेवाओंं को सस्ता भी किया
जीएसटी परिषद ने कई मेडिकल उपकरणों सहित जरूरी सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटा भी दी हैं. इसके बाद इन सेवाओं और उत्पादों की कीमतों में भी आज से कमी आ गई है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Business news in hindi, Gst, GST council meeting, Inflation
FIRST PUBLISHED : July 18, 2022, 13:57 IST