पीटीआई, गौतम बौद्ध नगर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 19 Apr 2022 10:53 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगले महीने ईद और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने और आने वाले दिनों में कई अन्य त्योहारों को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है।
गौतम बौद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों, पूजा स्थलों के अलावा गेस्ट हाउसों का दौरा किया। इन जगहों पर ध्वनि प्रवर्धन उपकरणों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आयोग के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों के साथ-साथ 217 विवाह स्थलों, 175 डीजे ऑपरेटरों को नोटिस दिया है। यदि कोई धार्मिक स्थल/डीजे संचालक ध्वनि सीमा के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विस्तार
गौतम बौद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों, पूजा स्थलों के अलावा गेस्ट हाउसों का दौरा किया। इन जगहों पर ध्वनि प्रवर्धन उपकरणों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आयोग के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों के साथ-साथ 217 विवाह स्थलों, 175 डीजे ऑपरेटरों को नोटिस दिया है। यदि कोई धार्मिक स्थल/डीजे संचालक ध्वनि सीमा के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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